यदि आप गृह स्वामी हैं तो अपनी संपत्ति पर गृह कर यानी हाउस टैक्स (house tax) अवश्य देते होंगे। यह कर राज्य की व्यवस्था के अधीन आता है और इसे निर्धारित करने का भी अलग अलग फार्मूला होता है। यह टैक्स स्थानीय निकाय या संबंधित संस्थान के राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी है। अब अधिकांश राज्यों में करदाताओं की सहूलियत को देखते हुए हाउस टैक्स भरने की व्यवस्था आनलाइन कर दी गई है। आज इस पोस्ट में हम आपको हाउस टैक्स से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
हाउस टैक्स क्या है?
दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हाउस टैक्स (house tax) क्या है? किसी संपत्ति का मालिक अपने क्षेत्र के स्थानीय निकाय या सरकारी संस्थान को टैक्स के रूप मे कुछ निश्चित राशि देता है। यह गृह कर कहलाती है। इस कर को सम्पति कर यानी प्रापर्टी टैक्स (property tax) भी पुकारा जाता है।
इस सम्पति मे मूलतः रियल स्टेट जैसे घर, इमारत, कार्यालय की इमारत आदि और किराए पर दी गई संपत्ति शामिल है। इसे सालाना या छमाही चुकाया जाता है। हाउस टैक्स भरने के लिए मकान या फ्लैट स्वयं के नाम पर रजिस्टर हो, किसी अन्य के नाम पर नही।
प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट करें?
साथियों, अब आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि हाउस टैक्स की गणना कैसे की जाती है? आपको बता दें कि हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, जिसे आधार बनाकर कोई भी कोई भी नगर पालिका या नगर निकाय आपके हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं। यह फार्मूला इस प्रकार से है-
हाउस टैक्स कैलकुलेशन फार्मूला
प्रापर्टी टैक्स=बेस वैल्यू×बिल्ट अप एरिया×एज फैक्टर×बिल्डिंग टाइप×यूज कैटेगरी×फ्लोर
या (Property tax = base value × built-up area × Age factor × type of building × category of use × floor factor)
इस फार्मूले में Base Value से अर्थ है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास कितनी प्रॉपर्टी है। वर्तमान मे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। Built up area से अर्थ है कि निर्मित क्षेत्र कितना है। प्रॉपर्टी शहरी है या ग्रामीण। आपको बता दें कि यदि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर है, जहां डेवलपमेंट की संभावना अधिक है तो वहां टैक्स ज्यादा देना पड़ता है।
Age factor से पता चलता है कि आपकी संपत्ति कितनी पुरानी है ओर आगे कितने समय तक आगे भविष्य मे चलेगी। Type of building से तात्पर्य इस बात से है कि आपकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है। CaYCtegory of Use यह शो करने के लिए है कि आपकी प्रॉपर्टी को आपने किस कार्य के लिए किराये पर दिया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी बैंक या सरकारी कार्य हेतु दिया है तो उस पर टैक्स ज्यादा होने की संभावना होती है। Floor Factor बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी, मकान या बिल्डिंग मे कितने फ्लोर है। जितने फ्लोर, टैक्स उतना अधिक होगा।
दोस्तों, इस फार्मूले से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और टैक्स निर्धारित होता है। अलग अलग राज्यों में इसकी अलग-अलग व्यवस्था है।
दिल्ली में हाउस टैक्स आनलाइन कैसे भरें?
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ –
क्षेत्र को सेलेक्ट करें –

प्रॉपर्टी टैक्स आप्शन पर क्लीक करें –

अपनी आईडी भरें –
टैक्स पे करें –
स्लिप डाउनलोड करें –
राजस्थान में हाउस टैक्स आनलाइन कैसे भरें?
साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान में भी प्रापर्टी या हाउस टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति की श्रेणी निर्धारित की गई है, जो कि इस प्रकार से है-
- किराए पर दी सामान्य या Commercial प्रापर्टी जैसे- मकान, फ्लैट या दुकान आदि।
- इंडस्ट्रियल एरिया में किसी व्यावसायिक कार्य के लिए किराए पर दी प्रापर्टी।
- शैक्षणिक संस्थान या सरकार को को किराए पर दी जमीन या प्रापर्टी।
- किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम के लिए किराए पर दी प्रापर्टी आदि।
राजस्थान में House tax कैसे भरे online?
राजस्थान के लोगों के लिए भी हाउस टैक्स घर बैठे आनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रक्रिया के भी कुछ निर्धारित steps हैं, जो कि इस प्रकार से हैं-
- सबसे पहले आपको राजस्थान की इस urban यानी शहरी क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/en/home.html पर जाना होगा।
- यहां होमपेज पर आपको citizen services का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन को select करना होगा।
- इसके बाद आपको प्रॉपर्टी tax के लिए UD TAX के ऑप्शन पर click करना होगा।
- यदि आपका पूर्व में रजिस्ट्रेशन है तो उस पुरानी id का इस्तेमाल करना होगा। वरना नई ID बनानी होगी।
- इस स्टेप के बाद आपको login करना होगा, जिसमें आपसे ID ओर पासवर्ड मांगा जाएगा।
- लॉगिन करने करने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड आदि का सहारा ले सकते हैं।
- पेमेंट करने से पूर्व अपनी प्रॉपर्टी की जांच अवश्य कर ले।
- जांच के बाद एक ऑनलाइन bill generate होगा, जिसके बाद आप online पेमेंट कर सकते है।
- पेमेंट के बाद रसीद को future reference के लिए संभाल कर रखें।
आपको यह भी साफ कर दें कि राज्य के संबंधित municipal एरिया में आने वाले संपत्ति स्वामी को ही हाउस टैक्स देना होता है। इसके लिए उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और वह टैक्स दाता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं करदाता की स्वयं की जमीन होनी चाहिए या खुद के नाम पर होनी चाहिये।
राजस्थान में कुछ जमीनों पर हाउस टैक्स में छूट
साथियों, आपको बता दें कि राजस्थान में कुछ जमीनों पर हाउस टैक्स से छूट भी दी गई है, जो कि इस प्रकार से हैं-
- यदि किसी की जमीन पर maintenance का काम चल रहा है।
- यदि किसी जमीन को पब्लिक कार्यो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
- स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों को दी गई जमीन, बशर्ते वह किराए पर न दी गई हो।
- यदि किसी जमीन को किसी शमशान घाट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
- पब्लिक पार्क या पब्लिक म्यूजियम के लिए दी गई जमीन।
हरियाणा में आनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें?
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आप बड़ी आसानी से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स भर सकते है। बस, इसके लिए आपको कुछ निर्धारित steps follow करने होंगे, जो कि इस प्रकार से हैं-
- सबसे आपको हरियाणा की इस आधिकारिक वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां होमपेज पर आपको Property Tax नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर click करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जिसमें आपको अपना एरिया, कॉलोनी और प्रॉपर्टी की आईडी भी डालनी होगी।
- इसके बाद search property पर क्लिक करके प्रॉपर्टी को सर्च करें।
- आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी स्क्रीन पर दिख जायेगी। इसके साथ एक चालान भी screen पर दिखाई देगा।
- आप इस चालान का नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन भुगतान कर सकते है। भुगतान के बाद आप रसीद को download कर लें।
दोस्तों, आपको यह भी साफ कर दें कि यदि किसी स्थिति में आप tax का भुगतान समय पर नही कर पाए तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है, जो कि लगभग 13-18% तक पड़ सकता है।
सभी राज्यों का हाउस टैक्स आनलाइन कैसे भरें
शहर | संपत्ति कर भुगतान पोर्टल |
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम | https://ptghmconlinepayment.cgg.gov.in/ |
पुणे नगर निगम | https://propertytax.punecorporation.org/ |
पीसीएमसी | https://propertytax.pcmcindia.gov.in/pcmc/pcmc;jsessionid=6B72157A47FEED438E646E7A29F38F19?wicket:bookmarkablePage=:com.common.property.reports.RptMilkatKaracheBillnew |
नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) | https://www.nmmc.gov.in/property-tax2 |
ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) | https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://31ddff42f4491aff31cb9789f5a7da4b&guest_user=english |
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) | http: //www.mcdpropertytax.in / |
नोएडा प्राधिकरण | https://www.noidaauthorityonline.com/ |
नगर निगम गुड़गांव | https://www.mcg.gov.in/HouseTax.aspx |
अमदावद नगर निगम | https://ahmedabadcity.gov.in/ |
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) | https://www.kmcgov.in/ |
ब्रुहाट बेंगलुरु महानगर पालीके (बीबीएमपी) | https://bbmptax.karnataka.gov.in/ |
ग्रेटर चेन्नई निगम | https://www.chennaicorporation.gov.in/ |
हाउस टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब
क्या पूरे देश में हाउस टैक्स की एक ही व्यवस्था लागू है?
हाउस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
क्या सभी राज्यों में हाउस टैक्स के आनलाइन भुगतान की व्यवस्था है?
हाउस टैक्स क्या सभी तरह की प्रापर्टी पर देना होता है?
क्या हाउस टैक्स नेटबैंंकिंग के जरिए भुगता जा सकता है?
अंतिम शब्द
साथियों, हाउस टैक्स व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद से लोग आसानी से घर बैठे हाउस टैक्स जमा कर पा रहे हैं। इससे पहले उन्हें स्थानीय निकायों के चक्कर काटने पड़ते थे। उनके पैसे की बर्बादी होती थी और प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होती थी। कई बार टैक्स जमा करने के बावजूद नोटिस भेज दिए जाते थे।
अब इन सब दिक्कतों से टैक्स भरने वालों को निजात मिल गई है। इसके साथ ही नगर निकायों पर भी फाइलों का बोझ कम हुआ है। इससे पहले हाउस टैक्स अनुभाग में फाइलों के ढेर लगे रहते थे। पर टैक्स भुगतान व्यवस्था ऑनलाइन हो जाने की वजह से वह बोझ काफी हद तक कम हुआ है। व्यवस्था पारदर्शी बनी है।
साथियों, आपको हमने विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने से संबंधित जानकारी दी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप इस संबंध में प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। यदि आप किसी भी विषय पर हम से जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।।