हरियाणा सरकार राज्य वासियों के लिए निरंतर योजनाएं ला रही है। इसमें कृपि, युवा महिला कल्याण जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार की एक योजना हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। इसके तहत उन्हें सालाना एकमुश्त धनराशि देकर उनकी आजीविका में मददगार बनने की कोशिश उसकी ओर से की गई है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी योजना के संबंध में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, अर्थ एवं उद्देश्य
दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि योजना क्या है। साथियों, हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (haryana mukhyamantri parivaar samriddhi Yojna) का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6000 रूपये यानी प्रतिमाह पांच सौ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह राशि सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में प्रदान की जाती है।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना डिटेल्स –
योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी |
लाभार्थी | हरियाणा के गरीब नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in |
रजिस्ट्रेशन कब शुरू | 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता/दस्तावेज
दोस्तों, तमाम सरकारी योजनाओं की तरह इस हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ भी केवल उन आवेदकों को मिलेगा, जो इसके लिए आवश्यक पात्रता रखते होंगे और उनके पास लाभार्थी होने के लिए आवश्यक दस्तावेज हों। एक नज़र में योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता और दस्तावेज इस प्रकार से है-
- लाभार्थी हरियाणा का रहने वाला हो।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रूपए होनी चाहिए।
- यदि लाभार्थी का परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन न हो।
- लाभार्थी की आयु 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। (यदि आवश्यक हो)
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से अन्य योजनाओं को भी जोड़ा गया है-
साथियों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।

दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सभी ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों, जिनकी आय.1,80,000 रुपए तक है, और 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत के साथ-साथ डेढ़ करोड़ रुपए तक के वार्षिक वाले छोटे कारोबारियों को भी शामिल किया गया है।
योजना के तहत 6000 हजार रुपए की राशि का इस्तेमाल पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के रूप में भुगतान के लिए किया जाएगा। परिवार के खाते में बकाया राशि को एक पारिवारिक भविष्य निधि एफपीएफ में निवेश किया जाएगा। जिसके खाते का ब्योरा ब्याज के ब्योरे के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत विलय की गई योजनाओं का ब्योरा इस तरह से है-
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना–
इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के किसी भी एक सदस्य को जीवन बीमा के लिए 330 रुपये सालाना की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि परिवार समृद्धि योजना सहायता राशि से काट ली जाएगी।
पीएम किसान मानधन योजना–
इस योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों को मासिक पेंशन राशि का डीबीटी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना–
इस योजना के लाभार्थी परिवार के एक सदस्य को 12 रूपये मासिक प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। यदि किसी दुर्घटना में लाभार्थी पेंशनर्स की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
पीएम श्रम योगी मानधनयोजना–
इस योजना में लाभार्थी के बैंक खाते में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह पेंशन प्रीमियम के रूप में लिए जाएंगे। इसके बाद लाभार्थी के 60 साल की उम्र पार कर लेने पर तीन हजार रूपये की धनराशि हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए किया गया योजना में संशोधन
मित्रों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कई प्रकार के संशोधन भी किए गए हैं। सभी बीपीएल परिवार, जिनकी सालाना आय ₹1,80,000 या फिर इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। यदि यह मृत्यु 1 मार्च, 2023 से 31 मई, 2023 के बीच हुई है और मृत्यु का कारण कोरोना संक्रमण है तो दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
दोस्तों, यदि लाभार्थी की मृत्यु 31 मई, 2023 के बाद किसी प्राकृतिक कारण, जिसमें कोरोना संक्रमण भी शामिल है, से हुई है तो हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दो लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन आरंभ
साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभ लेने के लिए 15 मई, 2023 से पंजीकरण (registration) शुरू हो चुका है। आवेदक फिलहाल 31मई, 2023 तक लाभार्थी के बतौर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि लाभार्थी खुद आधिकारिक वेबसाइट (official website) के माध्यम से registration कर सकते हैं या सीएससी (CSC)/ स्थानीय ऑपरेटर (local opearator) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि सहायता राशि के डीबीटी का प्रावधान
साथियों, आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 के तहत हरियाणा राज्य के पात्र परिवारों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि का डीबीटी (DBT) यानी direct benefit transfer होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि आनलाइन आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें-
दोस्तों, अभी हमने आपको योजना के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी। अब हम आपको बताएंगे कि आप आफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी (CSC) यानी कामन सर्विस सेंटर (common service center) में जाना होगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज आपको यहां देने होंगे।
- इसके पश्चात आपका हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा।
- आवेदन पूरा होने के बाद सीएससी से आपको एक रेफरेंस नंबर reference number दिया जाएगा। आपको इसे सुरक्षित रखना होगा।
- इस reference id के जरिए आवश्यक होने पर आप अपना application status यानी आवेदन की स्थिति को जांच सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़े सवाल
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की है?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है?
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि का लाभ लेने के लिए फार्म कब तक भरे जा सकते हैं?
कोरोना काल को देखते हुए क्या योजना में बदलाव किया गया है?
क्या योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं?
अंतिम शब्द
साथियों, कोरोना महामारी की पहली लहर से लोग किसी तरह निकल पाए थे कि दूसरी लहर उससे भी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें अपने नागरिकों की मदद के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को भी इसीलिए लाया गया है, ताकि इससे परिवार के तमाम सदस्यों की सहायता हो सके।
जैसा कि हमने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसमें अन्य तमाम योजनाओं को जोड़ा गया है, जैसे बीमा, पेंशन आदि तमाम तरह के लाभ आवेदकों को मिल सकेंगे। हरियाणा राज्य के तमाम जिलों में वहां के डीसी की ओर से लोगों से फॉर्म भरने को कहा गया है। उम्मीद है कि इस योजना का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
दोस्तों, यह थी हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संबंध में जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। और आप इसके आधार पर यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसे आसानी से भर सकेंगे। यदि किसी और महत्वपूर्ण योजना के संबंध में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा की तरह इंतजार है। ।।धन्यवाद।।