प्राचीन काल से ही हमारे देश में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। जिसके बाद 2 लोग एक साथ अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। और जीवन-पर्यंत साथ रहते हैं। इस बदलते परिवेश में अब विवाह से संबंधित कई प्रकार की बातों को ध्यान दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं सही भी है।
आज के समय में विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक माना गया है। ताकि बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो निश्चित रूप से ही जरूरी मानी जाएगी।
आज हम आपको छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बनाने करने का तरीका बताएंगे ताकि आपको भविष्य में कोई भी असुविधा ना हो सके।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र क्या है?
आज के समय में किसी भी शादी को कानूनी मान्यता तभी मिल पाती है, यदि विवाह का प्रमाण पत्र बना लिया जाए। विवाह प्रमाण पत्र के होने से विवाह के बाद होने वाली कई प्रकार की असुविधाओं से बचा जा सकता है। यदि किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है, तो ससुराल में महिलाओं के अधिकार के लिए विवाह प्रमाण पत्र का होना आवश्यक माना गया है।
साथ ही साथ अगर शादी के बाद किसी प्रकार की दिक्कत आती हो तो पति और पत्नी को अलग होने के लिए भी इस विवाह प्रमाण पत्र को आवश्यक माना गया है।
छत्तीसगढ़ मैरिज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स –
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ विवाह पंजीकरण 2023 |
विभाग का नाम | स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग |
किसके द्वारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य क्या है | नागरिकों का ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन करना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
अधिकारिक वेबसाइट | edistrict.cgstate.gov.in |
विवाह का पंजीकरण कब से शुरू हुआ है?
विवाह का पंजीकरण करवाना छत्तीसगढ़ में 2005 बिल अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया गया है। जिसमें सभी विवाहित दंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। आज के समय में विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है । जगह जगह पर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती रहती है। फिर वह चाहे आधार कार्ड अपडेट करने की बात हो या फिर बैंक राशन कार्ड एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने की बात तो हो।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के उद्देश्य – [Purpose of CG Marriage Registration]
आज के समय में प्रत्येक विवाहित नागरिक को विवाह प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक माना गया है। इसके माध्यम से ही नागरिकों को पारदर्शी सेवा और परेशानी मुक्त वातावरण देने का भी उद्देश रखा गया है।
साथ ही साथ शहर या प्रदेश की जनसंख्या का विवरण रखने और उसका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भी छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक माना गया है।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लाभ – [Benefits of CG Marriage Registration]
अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और आपने विवाह प्रमाण पत्र बनवा लिया हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं-
- यदि पति, पत्नी विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है।
- यदि पति किसी दूसरे देश में रहते हुए नौकरी करता है। और उसे वहां की नागरिकता हासिल है। ऐसे में पत्नी विवाह प्रमाण पत्र के माध्यम से उसी देश की नागरिकता हासिल कर सकती है। जहां पर पति निवास कर रहा हो।
- पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलने वाले सारे अधिकार विवाह प्रमाण पत्र के माध्यम से मिलते हैं।
- समाज में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने के लिए भी विवाह प्रमाण पत्र मुख्य माना जाता है। जिसमें बाल विवाह जैसी कुरीति शामिल है।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक योग्यता [Required qualification CG Marriage Registration] –
- 1) छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना आवश्यक माना गया है।
- 2) जिसके अंतर्गत पति की आयु 21 वर्ष और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- 3) दोनों पक्षों का शपथ पत्र जिसमें विवाह का स्थान, विवाह की तिथि एवं वैवाहिक स्थिति का विवरण होना चाहिए।
- 4) यदि विवाह किसी धार्मिक स्थल से संपन्न हुआ हो, तो पुजारी द्वारा प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक योग्यता है।
- 5) यदि वर या वधू में से कोई तलाकशुदा हो तो ऐसी स्थिति में तलाक का आदेश और विधवा/ विधुर हो तो ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक माना गया है।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज –
अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इन मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
क्र.सं. | दस्तावेज़ प्रकार | सहायक दस्तावेज | अनिवार्य | प्रारूप |
1 | शपथ पत्र | शपथ पत्र | हाँ | |
2 | वर एवं वधु का संयुक्त फोटो (2A साईज) प्रमाण पत्र के लिए | वर एवं वधु का संयुक्त फोटो (2A साईज) प्रमाण पत्र के लिए | हाँ | |
3 | प्रमाण पत्र | विवाह अनुस्थान संपन्न कराने वाले के सत्यापन के लिए उस समय उपस्थित पंडित /पादरी /मौलवी अथवा समाज का प्रमाण पत्र | नहीं | |
4 | अन्य कारण | अन्य कारण | नहीं | |
5 | वर का जन्म प्रमाण पत्र | वर का जन्म प्रमाण पत्र | हाँ | |
6 | वधु का जन्म प्रमाण पत्र | वधु का जन्म प्रमाण पत्र | हाँ | |
7 | वर एव वधु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज (प्रथम पेज) | वर एव वधु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज (प्रथम पेज) | हाँ | |
8 | वर एव वधु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज (व्दितीय पेज) | वर एव वधु द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज (व्दितीय पेज) | हाँ | |
9 | चलान की प्रति | चलान की प्रति | हाँ | |
10 | विवाह आमंत्रण पत्र | विवाह आमंत्रण पत्र | हाँ |
1. जन्म प्रमाण पत्र– अगर आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे में पत्नी पति दोनों को ही अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा जिसमें पति की आयु 21 वर्ष से ज्यादा और पत्नी की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है। तो विवाह प्रमाण पत्र बनने में विलंब और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
2. शादी के समय की फोटो- विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज शादी के समय की फोटो होती है। जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ स्टेज में खड़े होना चाहिए।
3. स्थाई निवास प्रमाण पत्र- अगर आप स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी साथ में ही संलग्न करना होगा।
4. पासपोर्ट साइज फोटो- विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक माना गया है।
5. एफिडेविट – साथ ही साथ पति और पत्नी दोनों को ही एफिडेविट का प्रमाण पत्र देना होगा जो किसी भी पंजीयक कार्यालय में एफिडेविट फॉर्म के रूप में उपलब्ध हो जाता है।
6. गवाहों के हस्ताक्षर- मुख्य दस्तावेज के रूप मे दो गवाहों के हस्ताक्षर और उनका पता देना भी अनिवार्य माना गया है।
छत्तीसगढ़ ऑफलाइन विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया – [Process of Chhattisgarh Offline Marriage Certificate Registration]
अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और अपना विवाह प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए आसान प्रक्रिया है।
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के कार्यालय से विवाह प्रमाण पत्र के लिए एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
- उस फॉर्म में आपको पूछी गई समस्त जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए फार्म जमा करना होगा।
- इसके साथ ही साथ आपको दो गवाह के हस्ताक्षर भी लगेंगे जहां पर कर्मचारियों के द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी एवं आवेदन पत्र जमा करने पर ₹100 शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
- जब सारे दस्तावेजों की पुष्टि हो जाती है, तब आपको हस्ताक्षर करना होगा आप चाहे तो गवाह के तौर पर शादी कराए हुए पंडित से भी हस्ताक्षर और गवाही ली जा सकती है।
- यह सारी प्रक्रिया होने के कुछ दिनों बाद ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया – [Process of Chhattisgarh marriage certificate online application]
छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल पर जाएं –
न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें –
क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज ओपन होगा। यहां पर यदि आपका पहले से ई डिस्टिक पोर्टल पर अकाउंट है तो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे दिए गए “क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करना है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें –
अपने अकाउंट में लॉगिन करें –
विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र ऑप्शन पर क्लिक करें –
विवाह पंजीकरण फार्म भरे –
विवाह संबंधित जानकारी भरे –
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें –
फार्म सबमिट करें –
रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करें –
मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने कितना समय लगता है?
मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। हालांकि आपके आवेदन पर प्रतिक्रिया 7 दिनों के अंदर ही आ जाती है लेकिन विभाग द्वारा 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ मैरिज रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
पंजीकरण अवधि | निर्धारित शुल्क |
विवाह के एक माह के बाद | 500 रूपए |
आवेदन शुल्क | 30 रूपए |
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लिए जाने कुछ आवश्यक बातें –
अगर आप मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप इन मुख्य बातों को जान लें तो उचित होगा।
- छत्तीसगढ़ का विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सके।
- अगर आप इस प्रमाण विवाह प्रमाण पत्र को बनवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उसी शहर और गांव में जाकर विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जहां आपकी शादी हुई थी।
- जब भी आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाने जाएं तो संपूर्ण दस्तावेजों को एक साथ लेकर जाएं। ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो और अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देती है। तो कर्मचारी विवाह प्रमाण पत्र बनाने से इनकार भी कर सकते है।
- आवेदन करने के 15 दिन बाद ही आपका विवाह प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा।
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लिए हेल्पलाइन नंबर – [Helpline number for Chhattisgarh marriage certificate]
अगर आप छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। या समस्या समाधान करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हेल्प लाइन नंबर 0471 – 4014158 पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ ceochips@nic.in पर ईमेल भी किया जा सकता है।
इस योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र से जुड़ी अधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ना होने पर भी यहां विवाह का प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है?
विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क दिया जाता है?
सामान्यतः शादी के कितने दिनों के बाद विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है?
विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए पति और पत्नी की आयु कितनी होनी चाहिए?
अंतिम शब्द
इस प्रकार से आज हमने आपको छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | CG Marriage Registration Online संबंधित सारी जानकारियां दी है। जिसके माध्यम से आप भी प्रमाण पत्र बनवा कर भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। जाने अनजाने लोग यह बात नहीं समझते कि विवाह प्रमाण पत्र बनवाना भी उतना ही जरूरी है।
जितना दूसरे दस्तावेजों को बनवाना। ऐसे में अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अवश्यक रूप से विवाह प्रमाण पत्र बनवाए और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। उम्मीद करते हैं। कि आपको हमारा यह लेख पसंद आएगा।