इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें? बेनामी संपत्ति की शिकायत कैसे करें?

|| इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें? जीएसटी टैक्स चोरी की शिकायत, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे करें, काले धन की शिकायत कहां करें, बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें, आयकर विभाग शिकायत नंबर, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत, up Income tax chori ki shikayat kaise kare||

यदि आप भारत देश के एक जागरूक नागरिक हैं और आपका भी खून खौलता है यह देख कर कि भारत देश के ही कुछ नागरिक हमारे दिए गए टैक्स की चोरी करके अपना घर भर रहे हैं। या फिर अपना टैक्स बचा रहे हैं (Income tax chori ki shikayat kahan karen) और सरकार को चूना लगा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत आयकर विभाग से कर सकते हैं।

दरअसल भारत सरकार के द्वारा आयकर विभाग की टीम बहुत जगह छापा मारकर टैक्स चोरो व बेनामी संपत्ति को पकड़ने का कार्य तो करती हैं लेकिन उसे सभी चोरो के बारे में पता चल जाए यह संभव नही (How to complaint in income tax department for black money)।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की हैं जिसके तहत हम आम नागरिक अपने सामने या आसपास हो रही टैक्स चोरी या बेनामी संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को बताकर ईनाम जीत सकते हैं।

जी हां, सही सुना आपने। यदि आपके द्वारा बताई गयी बात या शिकायत सच निकलती (Benami property complaint online) हैं तो ना केवल आपको ईनाम दिया जाएगा बल्कि आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इसलिए आज हम इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने के संपूर्ण प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें? (Income tax chori ki shikayat kaise kare)

इनकम टैक्स की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में एक अधिसूचना निकाली गयी थी। इसमें दो तरह की शिकायत हम आयकर विभाग से कर सकते हैं। पहली यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करता हैं तो उसके विरुद्ध सूचना देकर व दूसरी, किसी बेनामी संपत्ति के विरुद्ध सूचना देकर।

यह अधिसूचना जारी होते ही आयकर विभाग को प्रतिदिन कई शिकायते मिली और उन पर कार्यवाही भी हुई। इसके साथ ही उस अधिसूचना के अनुसार सूचना देने वाली की पहचान को गुप्त रखा गया और उसे उचित पुरस्कार भी दिया गया। ऐसे में आप भी अपने आसपास हो रही धोखाधड़ी की सूचना देकर ईनाम पा सकते हैं।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कौन कर सकता है?

यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कर सकते हैं या नही। या फिर आपके मन में शंका हैं कि क्या आप किसी गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, उच्च पद पर बैठे व्यक्ति या किसी अन्य बाहुबली की शिकायत कर सकते हैं या नही तो आज हम आपको बता दे कि शिकायत करने वाला कोई भी हो सकता हैं।

शिकायत कोई भी कर सकता हैं इसका अर्थ हुआ कि आप चाहे किसी भी लिंग, जाति, उम्र, स्थान, राज्य, इत्यादि के हो। आप किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वह शिकायत सही पाए जाने पर ईनाम प्राप्त कर सकते हैं।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]

अब आते हैं सबसे मुख्य व मुद्दे की बात पर। दरअसल भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना तो जारी हो जाती हैं लेकिन बहुत से लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं। इसके साथ ही सरकारी वेबसाइट पर इतना (Income tax online complaint register) भ्रम रहता हैं कि पूछो मत। इन्हें देखकर तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सिर पकड़ ले तो सोचिये आम नागरिक का क्या ही हाल होता होगा।

ऐसे में यदि आप भी इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कहां करें और इसके लिए क्या प्रक्रिया हैं तो आज हम आपके साथ चरण दर चरण पूरी प्रक्रिया विस्तार सहित बताएँगे। आइए जाने इनकम टैक्स क्स्होरी की शिकायत कहां और कैसे करें।

  • सबसे पहले तो आप भारत सरकार की इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पर जाए जिसका लिंक https://incometaxindia.gov.in/ है।
  • आपके लिए यह वेबसाइट हिंदी में खुलेगी। आप चाहे तो इसे अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी कैसे भी कर सकते हैं। इसका विकल्प आपको सबसे ऊपर दाएं कोने में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप वेबसाइट के अक्षरों का आकार भी बढ़ा सकते हैं।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]
  • अब आपको ऊपर वाले मेनू में जो सूची दिखाई दे रही हैं, उसमे आपको अंतिम विकल्प प्रतिक्रिया या फीडबैक का दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। आप चाहे तो सीधा इस लिंक https://incometaxindia.gov.in/hindi/Pages/feedback-home.aspx पर क्लिक कर भी वहां जा सकते हैं।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर नीचे लिखा होगा “काले धन पर प्रतिक्रिया”। इसके बाद लिखा होगा “कर चोरी संबंधी याचिकाओं या बेनामी संपत्तियों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए आप निम्नलिखित पोर्टल की मदद से टीईपी ई-दाखिलीकरण पोर्टल पर जा सकते हैं :” फिर एक लिंक दिया गया होगा।
  • यह लिंक कुछ इस प्रकार होगा: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/tax-evasion-prelogin 
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉप अप आएगा जिस पर लिखा होगा “यह कड़ी आपको www.incometaxindia.gov.in के बाहर एक वेबपृष्ठ पर ले जाएगा. लिंक पृष्ठ की सामग्री के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए संबंधित वेबसाइट के वेबमास्टर से संपर्क करें.”।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]
  • फिर आपको दो विकल्प दिए जाएंगे: “हां” व “नही”। इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए हां वाले बटन पर क्लिक करना होगा जबकि आप पीछे लौटना चाहते हैं तो नही पर क्लिक करें।
  • हां पर क्लिक करते ही एक नयी वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर आपको बेनामी संपत्ति या इनकम टैक्स चोरी की शिकायत दर्ज करने के ऊपर सब जानकारी डिटेल में मिल जाएगी।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]
  • यहाँ पर आपको मुख्यतया तीन विकल्प नज़र आएंगे जिनके नाम होंगे: “File Complaint”, “Claim Reward” व “Check Status”. इसमें तीनों विकल्प के मतलब अलग अलग हैं।
  • इसमें से पहले विकल्प अर्थात फाइल कंप्लेंट का अर्थ हुआ कि आप किसी भी इनकम टैक्स या बेनामी संपत्ति के बारे में शिकायत तो करना चाहते हैं लेकिन उसके बदलें में ईनाम नही चाहते हैं। ऐसे में यदि आप समाज सेवा का काम कर केवल शिकायत करना चाहते हैं और बदले में कुछ नही चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कर दे।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करने की प्रक्रिया? [Procedure to file Income Tax evasion complaint?]
  • इसमें दूसरे विकल्प क्लेम रिवॉर्ड का अर्थ कि आप शिकायत भी करना चाहते हैं और बदले में ईनाम भी पाना चाहते हैं। इसलिए यदि आप किसी आयकर चोरी या बेनामी संपत्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर उसके बदले में सरकार से पुरस्कार पाना चाहते हैं तो दूसरे विकल्प पर क्लिक कर दे।
  • तीसरा विकल्प आपको आपके द्वारा दर्ज की गयी कंप्लेन या शिकायत का स्टेटस (Income tax online complaint status) चेक करने या फिर एक नयी शिकायत दर्ज करने का अवसर देगा।
  • इस तरह से आप किसी भी बटन पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत में क्या-क्या देना होगा?

अब आपका प्रश्न यह होगा कि इनकम टैक्स की चोरी करने संबंधी शिकायत दर्ज करवाते समय आपसे आपके बारे में और सामने वाले के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता हैं। ऐसे में हम आपको बता दे कि आप जैसे ही ऊपर दिए गए लिंक पर शिकायत करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने सामने तीन तरह के विकल्प दिखाई देंगे जिन पर लिखा होगा:

  • आपके पास पैन कार्ड हैं [you have pan card]
  • आपके पास पैन कार्ड नही हैं लेकिन आधार कार्ड हैं [You don’t have pan card but have aadhar card]
  • आपके पास ना तो पैन कार्ड हैं और ना ही आधार कार्ड हैं [You neither have PAN card nor Aadhar card]

कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह आप पर निर्भर करता हैं कि आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करते समय अपनी क्या जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप अपनी पहचान को किसी डर के कारण गुप्त रखना चाहते हैं तो आप आखिरी विकल्प का चुनाव करें और बिना पैन कार्ड व बिना आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़ें।

इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे आपकी शिकायत का प्रकार माँगा जाएगा। इसमें आपके सामने तीन तरह के विकल्प रखे जाएंगे जिनमे से एक का चुनाव आपको करना हैं। यह तीन विकल्प होंगे:

  • इनकम टैक्स में चोरी [income tax evasion]
  • विदेशों में काला धन या अन्य संपत्ति [Black money or other assets abroad]
  • बेनामी संपत्ति [benami property]

आप जिस भी चीज़ की शिकायत करने जा रहे हैं बस उसके बारे में जानकारी दे। इसके बाद आपसे उस व्यक्ति का नाम, उसका पूरा पता, जैसे कि उसका देश, घर का नंबर, शहर, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, राज्य इत्यादि भर दे। अंत में आपसे आपका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी मांगी जाएगी जिसे आपको आवश्यक रूप से भरना होगा।

इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तब आपसे कुछ फोटो या डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा जाएगा जिसमें आप अपने अनुसार कुछ सबूत अपलोड कर अपनी जानकारी को पुख्ता बना सकते हैं। अंत में आपको यह सब जानकारी सबमिट कर देनी होगी।

सबमिट होते ही आपके दिए गए नंबर व ईमेल आईडी पर एक टिकट नंबर या शिकायत नंबर आ जाएगा। इस शिकायत नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि इसी के द्वारा आप ईनाम पाने के लिए उत्तरदायी होंगे। आप चाहे तो इसी वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता की पहचान होगी गोपनीय [The identity of the complainant will be confidential]

यदि आपको किसी कारणवश यह डर हैं कि इनकम टैक्स या बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी देने से आपकी जान या माल को खतरा हो सकता हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 के बाद से सरकार के द्वारा कर चोरी को पकड़ने के लिए एक अभियान छेड़ा गया हैं और उसी के अंतर्गत यह अधिसूचना निकाली गयी हैं।

इसके तहत शिकायतकर्ता के पास अपनी पहचान को गोपनीय रखने का संपूर्ण अधिकार होता हैं। उसे ना तो अपना पैन कार्ड देना होता हैं और ना ही आधार कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज। इसके अलावा, उसे शिकायत करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पंजीकरण भी नही करवाना होता और ना ही लॉग इन करना पड़ता हैं।

उसे केवल शिकायत का नंबर लेने और ईनाम की राशि पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देनी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर इनकम टैक्स की टीम शिकायत के सही पाए जाने पर उक्त व्यक्ति से संपर्क कर उसे ईनाम की राशि उपलब्ध करवाती हैं। इसलिए अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देते समय घबराये नही।

इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर मिलने वाले ईनाम की राशि [The amount of reward to be received on the complaint of income tax evasion]

अब आपका प्रश्न होगा कि यदि आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करते हैं और वह शिकायत सही भी पायी जाती हैं। साथ ही बेनामी संपत्ति की जानकारी भी यदि सही पायी जाती हैं और उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्यवाही भी हो जाती हैं तो आपको मिलने वाले ईनाम की राशि क्या होगी।

तो इसके बारे में भी भारत सरकार के द्वारा सूचना दी जा चुकी हैं। यह राशि आपके द्वारा जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हैं और फिर उसके बाद से जितने की बेनामी संपत्ति या आयकर की चोरी पकड़ी गयी हैं, उस पर निर्भर करती हैं। इसकी न्यूनतम राशि 1 करोड़ व अधिकतम राशि 5 करोड़ रखी गयी हैं।

इनकम टैक्स चोरी की सूचना देने से Related FAQs

प्रश्न: छापेमारी के लिए आयकर में शिकायत कैसे करें?

उत्तर: छापेमारी के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या फिर उनसे कॉल पर भी संपर्क साध सकते हैं।

प्रश्न: इनकम टैक्स का नंबर क्या है?

उत्तर: इनकम टैक्स का नंबर 18001801961/1961 है।

प्रश्न: आय से अधिक संपत्ति की जांच कौन करता है?

उत्तर: आय से अधिक संपत्ति की जांच आयकर विभाग की टीम करती है।

प्रश्न: आय से अधिक संपत्ति क्या होती है?

उत्तर: जब हम अपने द्वारा कमाई जा रही कुल राशि में से जितनी राशि का टैक्स नही भरते तो उसे आय से अधिक संपत्ति माना जाता है।

प्रश्न: बेनामी संपत्ति क्या है?

उत्तर: बेनामी संपत्ति का अर्थ हुआ कि यह संपत्ति का मालिक कोई और हैं लेकिन उसे नाम किसी और के कर रखा हैं। ऐसा लोग अक्सर टैक्स बचाने के उद्देश्य से करते हैं।

हालाँकि इनकम टैक्स चोरी की शिकायत के लिए आपको भारत सरकार की अधिसूचना को विस्तार से पढ़ना होगा ताकि आप भी शिकायत करने से पहले क्लियर हो जाए। आयकर चोरी के संबंध में यह राशि कम होगी जबकि बेनामी संपत्ति या विदेशों में काला धन के मामले में यह राशि अधिक होगी।

6 thoughts on “इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें? बेनामी संपत्ति की शिकायत कैसे करें?”

  1. Hi sir mai bihar ke Begusarai district se hu. Mere paros me jo uncle h wo ek simple dukan khole h aur har sal 20,30 lakh ke property le rahe h. koi v paisa bank me nh h aur aj ke date me na he koi atm.mene khud paise ko bore me bhar kr rakhte dekha. Name h Parvin kumar shop h khali mandir ke pass, dukan me rashn ka items rahta h.aur av koi v income tax nh vara h.so plz dekh lo aap log. Agr koi help chahiye ho email pr , uncle ka no h agr chahie to de sakte hu

  2. माननीय साहबश्री

    मैं शैलेश वड़ोदरा मैं रहता हु , मुझे इन्कमटैक्स करचोरी का अप्पिकेशन देना है तो मैं ये इनकम टैक्स करचोरी का एप्लीकेशन पुख्ता प्रूफ के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कौन सी ऑफिस मैं देना हैं, आप के पास कोई इनकम टैक्स ऑफिस का नाम , इनकम टैक्स अफसर का नाम और मोबाइल नंबर हो तो मुझे बताना साहब,

    आप की सलाह के मुताबिक मैं ये सब इनकम टैक्स करचोरी का पुख्ता प्रूफ जमा करवाऊंगा

    माननीय साहबश्री मुझे जरूरी सलाह दे

      • माननीय साहबश्री

        जानकारी देने के लिया आप का ओर आप की टीम का धन्यवाद,

        हमने आजतक कोई भी एप्लीकेशन लिखा नहीं है और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ऐसी जानकारी भी नहीं है,कृपया आप के पास ऐसे कोई इनकम टैक्स करचोरी की एप्लीकेशन की कोई ड्राफ्ट कॉपी मुझे भेज देना , मैं उस विषय मैं आप का आभारी रहूँग। ,

  3. माननीय साहब श्री,

    मगर इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट तो यही कहता है की जो आप किसी कंपनी की इनकम टैक्स की कर चोरी की जानकारी देने पर कर चोरी की जानकारी देने वाले की सब जानकारी गुप्त राखी जायगी तो खरेखर यही माजरा क्या है , जरुरी सलाह दे

    • माननीय साहबश्री

      मैं शैलेश वड़ोदरा मैं रहता हु , मुझे इन्कमटैक्स करचोरी का अप्पिकेशन देना है तो मैं ये इनकम टैक्स करचोरी का एप्लीकेशन पुख्ता प्रूफ के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कौन सी ऑफिस मैं देना हैं, आप के पास कोई इनकम टैक्स ऑफिस का नाम , इनकम टैक्स अफसर का नाम और मोबाइल नंबर हो तो मुझे बताना साहब,

      आप की सलाह के मुताबिक मैं ये सब इनकम टैक्स करचोरी का पुख्ता प्रूफ जमा करवाऊंगा

      माननीय साहबश्री मुझे जरूरी सलाह दे

  4. मेरे पास वड़ोदरा की एक फैक्ट्री की २०१२-२०१३ से २०१९-२०२० हर साल की कर चोरी की पूरी जानकारी है और पुख्ता प्रूफ भी है उसने मुझको यही सब डिटेल्स इन्कमटैक्स डिपार्टमंट को बताऊंगा तो जान से मार डालनेकी धमकी दी है, कर चोरी की रकम की राशि करीबन एक करोड़ के आसपास की है तो मै क्या करू , मुझे जरूरी सलाह देना,

Comments are closed.